बड़ी खबर : C.M धामी ने बदला दिया यूपी के जमाने का नियम, अब लोक सेवा आयोग में भी समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
धामी का फैसला : अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे पढ़े पूरी ख़बर
सब्र रखो आगे आगे धामी राज में सब कुछ होगा : अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी, जो राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है
जो कहा वो किया : समूह-ग के सभी पदों पर अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा..
धामी ने बदला दिया यूपी के जमाने का नियम,अधिसूचना हुई जारी यहा मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी.. एक रिपोर्ट
Big breaking : आपके हित में धामी का बड़ा निर्णय,लोक सेवा आयोग में भी समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
काम बोलता है : अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की इन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी…. (धन्यवाद धामी जी )
धामी है ना : बदला दिया यूपी के जमाने का नियम, लोक सेवा आयोग में समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
धामी सरकार का अच्छा फैसला :
अधिसूचना जारी हो गई,लोक सेवा आयोग में भी समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
प्रदेश में समूह-ग के सभी पदों पर अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा। धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम बदलते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई थी, जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी हो गई।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है। इसके तहत पहले ये नियम था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता था।
अब बदलाव के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया है। अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी, जो राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है। यानी अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे।