अंकिता भंडारी केस में ‘वीआईपी’ बताकर बदनाम करने पर हाई कोर्ट की रोक, भाजपा नेता दुष्यंत गौतम के पक्ष में अंतरिम आदेश
अंकिता भंडारी केस में ‘वीआईपी’ बताकर बदनाम करने पर हाई कोर्ट की रोक, भाजपा नेता दुष्यंत गौतम के पक्ष में अंतरिम आदेश
अंकिता भंडारी केस में नाम उछाले जान के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को मानहानिकारक मानते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य सोशल मीडिया हैंड्ल्स को गौतम से जुड़े कॉटेंट को हटाने का आदेश दिया है।
अंकिता भंडारी केस में नाम उछाले जाने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट और कॉटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य को अंकिता भंडारी हत्याकांड से दुष्यंत का नाम जोड़ने वाले सभी सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने का नि...
