प्रताड़ित 09 वर्षीय मासूम बेटी की व्यथित विधवा माँ सुप्रिया; एचडीएफसी आरगो जीआईसी लि० को जिला प्रशासन ने थमाया फरमान 05 दिन में ऋण माफी नही तो सम्पति कुर्क, निलाम
प्रताड़ित 09 वर्षीय मासूम बेटी की व्यथित विधवा माँ सुप्रिया; एचडीएफसी आरगो जीआईसी लि० को जिला प्रशासन ने थमाया फरमान 05 दिन में ऋण माफी नही तो सम्पति कुर्क, निलाम
विगत दिवस फरियादी सुप्रिया नौटियाल पत्नी स्व० प्रदीप रतूड़ी द्वारा एक जिलाधिकारी सविन बसंल के समक्ष 15 नवम्बर 2025 गुहार लगाई कि उनके पति प्रदीप रतूड़ी द्वारा वाहन कय किये जाने हेतु प्रबन्धक, एचडीएफसी आरगो जीआईसी लि० से मु० 8,11,709/- का ऋण लिया गया था। सम्बंधित बैंक के द्वारा बताया गया कि लोन के पश्चात् बीमा एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जो आईआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी ऋण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है तथा एचडीएफसी अरगो जीआईसी लि० से पॉलिसी संख्या सीआई 24-14680 और सर्व सुरक्षा प्लस क्लेम नं० आरआर-सीआई 24-14680891 के माध्यम से बीमा कराया गया। बीमा सम्बंधी दस्तावेज कभी भी डाक या कुरियर के माध्यम से भ...
