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राज्य सरकार और इन 5 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो रू. 30 लाख से रू. 100 लाख के, मध्य होगी।

राज्य सरकार और इन 5 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो रू. 30 लाख से रू. 100 लाख के, मध्य होगी।

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कार्मिकों को दुर्घटनास्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य लाभ बिना कोई प्रीमियम किये प्रदान किये जायेंगे राज्य सरकार और इन 5 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो रू. 30 लाख से रू. 100 लाख के, मध्य होगी। पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी इसके साथ-साथ इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी है कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थ...