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नियमावली समिति को धामी सरकार ने आदेश किया कि सभी चार खंड की रिपोर्ट को जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिसके क्रम में सहिंता की पूरी रिपोर्ट आज से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी

समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट आमजन के लिए की गई सार्वजनिक

कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट और कानून को https://ucc.uk.gov.in/ पर देख सकता है समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट

समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को अपनी पूरी रिपोर्ट को आम जन के लिए सार्वजनिक कर दिया है। कोई भी व्यक्ति यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकता है

पूर्व मुख्य सचिव एवं समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने समान नागरिक संहिता को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया

धामी सरकार की ओर से अब यूसीसी की नियमावली तैयार की जा रही है मुख्यमंत्री ने अक्तूबर माह में इसे उत्तराखंड में लागू करने की बात कही है

नियमावली समिति को धामी सरकार ने आदेश किया कि सभी चार खंड की रिपोर्ट को जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिसके क्रम में सहिंता की पूरी रिपोर्ट आज से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी

समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को अपनी पूरी रिपोर्ट को आम जन के लिए सार्वजनिक कर दिया है। कोई भी व्यक्ति यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकता है।
पूर्व मुख्य सचिव एवं समिति के सदस्य श्री शत्रुघ्न सिंह ने शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 27 मई, 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी की थी गठित। इस अवधि में कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से सुझाव प्राप्त किये। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जिसे राज्य सरकार ने विधानसभा के पटल पर रख पारित कराया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य सरकार की ओर से अब यूसीसी की नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अक्तूबर माह में इसे उत्तराखंड में लागू करने की बात कही है, जिसके दृष्टिगत पूर्ण प्रयास है कि निर्धारित समय सीमा में नियमावली तैयार कर इसे राज्य में लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के कारण संहिता के कुछ खंड जारी नहीं हो पाए थे, जिनको भी अब जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि नियमावली समिति को राज्य सरकार ने आदेश किया कि सभी चार खंड की रिपोर्ट को जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिसके क्रम में सहिंता की पूरी रिपोर्ट आज से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट और कानून को इस वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in/ पर देख सकेगा।

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